Sukh Shiksha Yojana 2024: 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मिलेंगे प्रतिमाह 1000 रुपए, सुख शिक्षा योजना को मिली मंजूरी
Sukh Shiksha Yojana 2024: समय-समय पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही गरीबों के कल्याण के लिए नई-नई योजनाएं लेकर आती रहती है।
इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सुख शिक्षा योजना की शुरुआत की है सुख शिक्षा योजना के बारे में हम आपके संपूर्ण जानकारी देंगे जैसे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए पात्रता क्या है योजना का उद्देश्य क्या है और सुख शिक्षा योजना की शुरुआत किस राज्य ने की कौन-कौन राज्य और करने वाले है संपूर्ण जानकारी इस योजना के बारे में आपके यहां मिलेगी इसीलिए इस पोस्ट को पूरा पढ़ें और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें।
हाल ही में हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री Sukh Shiksha Yojana की मंजूरी मंत्रिमंडल की बैठक में दे दी है। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर महिला और विकलांग बच्चों के अभिभावकों उनके बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना लक्ष्य है, ताकि गरीब बच्चों के शिक्षा में किसी प्रकार का विघ्न न आए यह योजना आर्थिक कमजोर तथा सामाजिक पिछड़े परिवारों के लिए बहुत ही लाभदायक है।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके शिक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए हर माह हजार रुपए मासिक अनुदान देने का प्रावधान रखा है तथा हिमाचल सरकार उन बच्चों की स्नातक स्नाकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों करने वालों के लिए सरकार ट्यूशन और छात्रावास की लागत के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।
इस योजना के लिए हिमाचल सरकार ने बजट पास करके 2024-25 के लिए मंजूरी दी है इस योजना का बजट 53.21 करोड रुपए रखा है जो भविष्य में आवश्यकता अनुसार और भी बढ़ाया जा सकता है यह सरकार पर पूर्णता निर्भर है कि वह किस तरह इस योजना को बड़े स्तर तथा अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को इसका लाभ मिले।
Sukh Shiksha Yojana 2024 के लिए पात्रता
हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए निम्न पात्रता या शर्तें रखी है जो यह शर्तें पूरी करेगा उसे ही मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना का लाभ दिया जाएगा एक-एक करके हम सभी पात्रता का विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की प्रमुख तीन पात्रता का विस्तार पूर्वक विवरण नीचे दिया गया है
- मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए सबसे पहली पात्रता विधवाओं निराश्रित महिलाओं तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों के लिए है
- मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की दूसरी पात्रता विकलांग माता-पिता के बच्चों के लिए है
- जो भी ऊपर की दोनों पत्रताओं को पूरा करता है उसे पात्र महिलाओं और विकलांग बच्चों के माता-पिता की आई प्रतिवर्ष एक लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
- सामान्य रूप से यह पात्रता है,पात्रता में अगर बदलाव तथा किसी प्रकार का संशोधन होता है तो हम इस पोस्ट में अपडेट कर देंगे
Sukh Shiksha Yojana 2024 के तहत मिलने वाले लाभ
हिमाचल प्रदेश की सरकार का उद्देश्य है कि वह किसी भी परिवारों का जो अपना जीवन यापन भी कठिन रूप से कर रहे हैं उनके बच्चों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए इसीलिए इस प्रकार की योजनाएं लेकर आए हैं ताकि उनके बच्चों की शिक्षा भी पूर्ण हो तथा उनके ऊपर इस शिक्षा का कोई बोझ ना हो। इस योजना से उन परिवारों को आर्थिक तथा सामाजिक संबल मिलेगा जिससे वह अपने बच्चों का भविष्य सुधर सके और भारत का और खुद का विकास कर सके
इस योजना से राज्य सरकार कमजोर वर्ग के लिए एक सहायक वातावरण बनाना चाहती है ताकि वह अपना जीवन स्तर सुधार सके और अपना जीवन यापन सम्मानजनक जी सके और खुद भी सम्मानजनक जीवन के लिए सशक्त बन सके। इस योजना के तहत हिमाचल सरकार उन गरीब परिवारों के बच्चों का तथा उन गरीब परिवारों का पारिवारिक स्तर सुधारना व मजबूत करना चाहती है।
मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर
प्रश्न: मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए अधिकतम आय की सीमा क्या रखी गई है ?
उत्तर: हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए पात्र परिवारों की आय ₹100000 तथा उससे कम रखी है
प्रश्न: हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है?
उत्तर: हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री Sukh Shiksha Yojana 2024 के लिए 53.21 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है।
प्रश्न: मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की मंजूरी हिमाचल सरकार ने कब दी है?
उत्तर: हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की मंजूरी अगस्त 2024 के माह में दी है ।
प्रश्न: मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना क्या है?
उत्तर: मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को उनके शिक्षा के लिए उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए हर माह हजार रुपए मासिक अनुदान देने का प्रावधान रखा है तथा हिमाचल सरकार उन बच्चों की स्नातक स्नाकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों करने वालों के लिए ,सरकार ट्यूशन और छात्रावास की लागत के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी।